gst login

GST login कैसे करे ? GST portal login क्या है ?

जीएसटी से जुड़ी साड़ी जानकारी hindi में इस ब्लॉग के माध्यम से दी गयी है ?

GST का full form Goods and Service Tax होता है ।

आप चाहे जॉब करते हो या व्यापार ,हर किसी की GST के बारे में पता होना चाहिए।

GST उत्पादों या सेवाओं की खरीदारी करते समय इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है।

GST के रूप में जाना जाने वाला एक एकल कर, कई पिछले कर प्रकारों (जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, प्रवेश कर और सेवा कर) को बदल दिया है।

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भारत में जीएसटी कैसे काम करता है?( How GST Works in India?)

निर्माता: निर्माता (Producer) उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और उत्पादन (Production) के दौरान जोड़े गए मूल्य पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।

सेवा प्रदाता: इस मामले में, सेवा प्रदाता उत्पाद के खरीद मूल्य और जोड़े गए मूल्य दोनों पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।

हालांकि, भुगतान की जाने वाली जीएसटी की कुल राशि को निर्माता के कर भुगतान से कम किया जा सकता है।

रिटेलर: रिटेलर (Retailer) वितरक से प्राप्त माल और उनके द्वारा जोड़े गए मार्जिन दोनों पर GST का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।

हालांकि, खुदरा विक्रेता (Retail Salesperson) का कर भुगतान कुल जीएसटी से काटा जा सकता है।

उपभोक्ता: खरीदी गई वस्तु पर GST का भुगतान करना होगा।

जीएसटी का इतिहास (History of GST)

भारत में वस्तु एवं सेवा कर(goods and services Tax) 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया।

लेकिन नई कर प्रणाली (System) को लागू करने की प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो गई थी।

जीएसटी कानून(GST Law) को विकसित करने के लिए 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी,

जो उस समय भारत के प्रधान मंत्री थे, द्वारा एक समिति (Committee) का गठन किया गया था।

2004 में एक टास्क फोर्स ने निर्धारित किया कि वर्तमान कर प्रणाली(Current Tax System) में सुधार के लिए नई कर संरचना (Structure) को लागू किया जाना चाहिए।

2006 में, वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी लागू करने की सिफारिश की और इसे संभव बनाने के लिए 2011 में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया।

स्थायी समिति ने 2012 में जीएसटी पर चर्चा शुरू की और एक साल बाद जीएसटी पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

देश के तत्कालीन नए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014 में जीएसटी बिल को फिर से पेश किया

और लोकसभा ने 2015 में इसे मंजूरी दे दी। हालांकि, क्योंकि कानून राज्यसभा में पारित (Passed) नहीं हुआ,

इसलिए इसका कार्यान्वयन (Execution) स्थगित कर दिया गया था।

2016 में, जीएसटी लागू किया गया था, और कांग्रेस के दोनों सदनों ने संशोधित मॉडल जीएसटी क़ानून को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी।

चार अतिरिक्त जीएसटी विधेयक (Additional GST Bill) 2017 में लोकसभा द्वारा पारित किए गए थे

और बाद में कैबिनेट द्वारा उस  की मंजूरी दी गयी ।

नई कर प्रणाली 1 जुलाई, 2017 को राज्यसभा द्वारा चार अतिरिक्त जीएसटी विधेयकों को मंजूरी देने के बाद लागू हुई।

जीएसटी के लागू होने से पहले कर कानून (Tax Laws before the Implementation of GST)

केंद्र और राज्य द्वारा अलग-अलग कर एकत्र (collect) किया जाता था।

राज्य के अनुसार कर कानून अलग-अलग थे।

इस तथ्य के बावजूद कि एक व्यक्ति पर आयात कर लगाया गया था,

दूसरे व्यक्ति को कठिनाई का सामना करना पड़ा।

प्रत्यक्ष कर मामलों में, करदाता कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होता है।

जीएसटी लागू होने से पहले भारत में प्रत्यक्ष (Direct) और अप्रत्यक्ष (Indirect) कर मौजूद थे।

भारत में जीएसटी के क़िस्म (Variety of GST in India)

वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्यीय (Interstate) आपूर्ति केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) (CGST) के अधीन है।

राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)(SGST): सीजीएसटी (CGST) की तरह, घरेलू खरीद पर एसजीएसटी (SGST) का आकलन किया जाता है।

एकीकृत माल और सेवा कर माल और सेवाओं (IGST) की अंतरराज्यीय बिक्री पर लागू होता है।

केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर (UTGST): अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ सहित देश के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर UTGST लगाया जाता है।

CGST के अलावा यूटीजीएसटी का आकलन किया जाता है।

जीएसटी के लिए किसे पंजीकरण करना चाहिए? (Who Should Register for GST?)

निम्नलिखित संगठनों (Organizations) और लोगों को माल और सेवा कर के लिए जीएसटी लॉगिन(GST login) करना आवश्यक है:

ऑनलाइन स्टोर एग्रीगेटर

प्रदाता जो ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स में भाग लेते हैं

जो रिवर्स चेंज मेथड के जरिए अपने टैक्स का भुगतान करते हैं

वितरकों और इनपुट सेवा प्रदाताओं के लिए एजेंट

वे लोग जो निवासी नहीं हैं लेकिन करों का भुगतान करते हैं

वार्षिक राजस्व वाली कंपनियाँ जो कैप (LIMIT) को पार करती हैं

जिन व्यक्तियों ने जीएसटी कानून से पहले पंजीकरण कराया था, वे प्रभावी हो गए

जीएसटी का पंजीकरण (Registration of GST)

कोई भी व्यवसाय जो GST के लिए अर्हता प्राप्त करता है,

उसे भारत सरकार द्वारा स्थापित जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।

प्रत्येक पंजीकृत इकाई को जीएसटीआईएन (GSTIN) नामक एक विशेष पंजीकरण संख्या दी जाएगी।

सभी सेवा प्रदाताओं, खरीदारों और विक्रेताओं के लिए पंजीकरण आवश्यक है।

एक कंपनी को जीएसटी के लिए gst login करना होगा यदि वह एक वित्तीय वर्ष (FINANCIAL YEAR)  में कुल 40 लाख रुपये या उससे अधिक की आय करता है,

उसे जीएसटी लॉगिन(GST login) करना आवश्यक है।

प्रसंस्करण (processing) में 2 से 6 कार्य दिवस (WORKING DAYS)  लगते हैं।

अपने GSTIN, या GST पहचान संख्या को समझें। (Understand your GSTIN, or GST Identification Number)

GSTIN प्रत्येक करदाता को आवंटित (allotted) एक अद्वितीय (Unique) 15-अंकीय संख्या है।

आपका जीएसटीआईएन निर्धारित करने के लिए पैन और जिस राज्य में आप रहते हैं

उसका उपयोग किया जाएगा।

GSTIN के कुछ प्राथमिक अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:

आप ऋण के लिए आवेदन करने के लिए संख्या का उपयोग कर सकते हैं।

GSTIN का उपयोग रिफंड प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

GSTIN सत्यापन (Verification) प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है और इसे सरल बनाता है।

सुधार संभव हैं।

ऑनलाइन जीएसटी नंबर देखने के लिए https://services.gst.gov.in/services/searchtp पर जाएं।

विवरण देखने के लिए, खोज बॉक्स (Search box) में चालान पर सूचीबद्ध GSTIN दर्ज करें, फिर कैप्चा (Captcha) पूरा करें विवरण अंत में, देखने के लिए “एंटर” दबाएं ।

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जीएसटी प्रमाणपत्र (GST Certificate)

जीएसटी प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज (Document) है

जो संबंधित अधिकारी उस कंपनी को जारी करते हैं जिसने जीएसटी प्रणाली के लिए पंजीकरण किया है।

इस प्रणाली के तहत, कम से कम 40 लाख रुपये या उससे अधिक के वार्षिक राजस्व (Revenue) वाले उद्यम (Enterprise) और कुछ विशेष व्यवसायों को पंजीकरण करना होगा।

फॉर्म GST REG-06 का उपयोग GST login प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किया जाता है।

यदि आप इस प्रणाली के तहत पंजीकृत करदाता हैं, तो आप आधिकारिक जीएसटी पोर्टल से जीएसटी प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रमाण पत्र भौतिक (Physical) रूप से जारी नहीं किया जाता है।

यह केवल डिजिटल रूप से सुलभ (accessible) है।

GSTIN, कानूनी नाम, व्यापार का नाम, व्यवसाय का संविधान, पता, दायित्व की तिथि, वैधता की अवधि, पंजीकरण के प्रकार, अनुमोदन प्राधिकारी के विवरण, हस्ताक्षर, अनुमोदन करने वाले GST अधिकारी के विनिर्देश (Specification), और प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि शामिल है।

जीएसटी रिटर्न (GST Returns)

जीएसटी रिटर्न एक ऐसा फॉर्म (Form) है जिसे करदाता को अपनी आय के विवरण के साथ सरकार को जमा करना होगा।

इस डेटा का उपयोग करके करदाता की कर देयता (liability) निर्धारित की जाती है।

माल और सेवा कर द्वारा पंजीकृत डीलरों को उनकी खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट जीएसटी की जानकारी के साथ अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

व्यवसायों को अपने वार्षिक रिटर्न के अलावा दो मासिक (Monthly) रिटर्न जमा करना होगा।

जीएसटी दरें (GST Rates)

जीएसटी परिषद (Council) ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को अलग-अलग जीएसटी दरों को निर्धारित की हैं।  

जबकि कुछ सामान बिना जीएसटी के खरीद के लिए उपलब्ध हैं,

अन्य सामानों में 5%, 12%, 18% और 28% की GST दरें हैं।

जुलाई 2017 में नई कर प्रणाली लागू होने के बाद से उत्पादों और सेवाओं के लिए जीएसटी दरों में कई बार बदलाव किया गया है।

Name of ItemApplicable GST Rate
Cheese12%
Sanitizer18%
Gold Jewellery5%
Two wheeler28%
Car28%

मैं जीएसटी की गणना कैसे करूं? (How do I Calculate GST?)

अपना रिटर्न जमा  करते समय जीएसटी के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि की गणना (Calculate) करना काफी कठिन हो सकता है। रिवर्स चार्ज, छूट वाली आपूर्ति, आईटीसी, और अन्य पहलुओं और विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित करना कि आप जीएसटी के लिए सही राशि का भुगतान करते हैं,

महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने में विफल रहने पर आपसे कमी पर 18% ब्याज जुर्माना लगाया जा सकता है।

जीएसटी कैलकुलेटर करदाताओं के लिए यह निर्धारित करना आसान बनाता है कि जीएसटी का कितना भुगतान किया जाना चाहिए। जिस महीने के लिए आप जीएसटी की गणना (Calculate) कर रहे हैं, उस महीने के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, वास्तविक दिन जिस पर रिटर्न दाखिल किया गया है, और कर राशि सहित सभी आवश्यक जानकारी दर्ज की जानी चाहिए।

जीएसटी भुगतान (GST Payments)

जीएसटी का भुगतान फिलहाल हर महीने करना होगा। आपको GSTR-1 और GSTR-3B दाखिल करना होगा।

रिफंड के मामले में उपयुक्त फॉर्म भी जमा करने होंगे। जीएसटी का भुगतान करने के लिए

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं। पैसा मिलने के बाद चालान जनरेट करना होगा।

जीएसटी के लाभ (Benefits of GST)

असंगठित क्षेत्र को नियमित (Regulte) करना

ऑनलाइन संचालन करने वाले व्यवसायों को अब विशेष उपचार नहीं दिया जाता है

कम मुश्किलें

संरचना योजना

पंजीकरण प्रक्रिया और रिटर्न दाखिल करना सरल (Simple) है।

बढ़ी हुई सीमा

कैस्केडिंग करों के प्रभाव में कमी

जीएसटी परिषद (GST Council)

जीएसटी परिषद राज्य और केंद्र सरकारों को जीएसटी से संबंधित मामलों पर कोई भी सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

जीएसटी परिषद के अन्य सदस्य सभी राज्यों के केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री हैं।

जीएसटीएन की विशेषताएं (Features of GSTN)

निम्नलिखित GST नेटवर्क की प्रमुख विशेषताओं की एक सूची है::

सभी करदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखना।

करदाताओं के डेटा की गोपनीयता बनाए रखना।

एक विश्वसनीय राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता (एनआईयू)।

जीएसटीएन के कार्य (Functions of GSTN)

जीएसटी नेटवर्क या जीएसटीएन के मुख्य कार्यों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

यह बिलों के प्रबंधन का प्रभारी (In Charge) है।

यह पंजीकरण के प्रबंधन के प्रभारी (In Charge)   है।

यह भुगतान और धनवापसी के प्रबंधन का प्रभारी (In Charge)   है (यदि कोई हो)

यह विभिन्न रिफंड से निपटने का प्रभारी (In Charge)   है।

जीएसटी हेल्पलाइन (GST Helpline)

जीएसटी हेल्पलाइन के माध्यम से, करदाता संबंधित प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं यदि उनके पास जीएसटी फाइलिंग के बारे में कोई प्रश्न या चिंता है। पहले, करदाता helpdesk@gst.gov.in पर ईमेल द्वारा सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस ईमेल आईडी को बंद कर दिया गया है।

जीएसटी हेल्पलाइन विवरण इस प्रकार हैं:

टोल फ्री फोन नंबर1800 1200 232
स्वयं सहायता पोर्टलhttps://selfservice.gstsystem.in/

माल और सेवा कर (जीएसटी) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs on Goods and Services Tax (GST)

क्या जीएसटी लॉगिन(GST login) सभी व्यापार मालिकों के लिए एक आवश्यक है?

एक वित्तीय वर्ष में 40 लाख रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों को माल और सेवा कर के तहत पंजीकरण कराना होगा।

भारत ने जीएसटी कब पेश किया?

संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 1 जुलाई, 2017 की आधी रात से लागू हो गया।

आधिकारिक जीएसटी लॉगिन(GST login) वेबसाइट क्या है?

भारत सरकार की आधिकारिक जीएसटी वेबसाइट www.gst.gov.in पर स्थित है।

वस्तु एवं सेवा कर किस तरह का कर है?

भारत में, जीएसटी, एक अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax), ने ज्यादातर अन्य अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया है।

जीएसटी पर ताजा खबर (Latest News on GST)

केंद्र सरकार जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत ईंधन लाएगी (15 November 2022)

केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोल और ईंधन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूल करेगी।

ऊर्जा (energy) और शराब राज्य सरकारों के राजस्व के दो मुख्य स्रोत हैं,

इस प्रकार संघीय सरकार इस बदलाव को करने से पहले उनकी मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का विस्तारित कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है(15 November 2022)

पंजीकृत दुकानों की अनुचित मुनाफाखोरी प्रथाओं की निगरानी के लिए, नवंबर 2017 में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (NAA) की स्थापना की गई थी। NAA का विस्तारित कार्यकाल नवंबर 2022 में समाप्त होता है, और उसी वर्ष 1 दिसंबर से शुरू होता है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) सभी GST एंटी-प्रॉफिटियरिंग मामलों को हैंडल करेगी।

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By Vikas

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